भारतीय निर्वाचन आयोग के नियम सभी उम्मीदवारों के लिए समान : डा. दिलराज कौर
सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज :
गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की सामान्य पर्यवेक्षक डा. दिलराज कौर ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में लोकसभा चुनाव लड़ रहें प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। व्यय पर्यवेक्षक दुर्गादत्त और सौरभ कुमार भी बैठक में उपस्थित रहें। गुडग़ांव संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक में पहुंचे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।
डा. दिलराज कौर ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता निर्धारित की है। भय रहित, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग की संहिता की पालना सुनिश्चित कराने में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सभी उम्मीदवारों को चुनाव में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करवाने में जिला प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सामान्य पर्यवेक्षक ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्यों को लेकर सीमाएं निर्धारित कर रखी है। अगर कोई भी उम्मीदवार या उनके समर्थक इन सीमाओं को उल्लंघन करेंगे तो स्थानीय प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ऐसे में चुनाव के दौरान आपका आचरण आदर्श आचार संहिता के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में यह लगे कि किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा तो वे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रतिदिन एक से दो बजे तक इसकी जानकारी दे सकते हैं।
उम्मीदवारों के खर्च की 13, 18 व 22 को होगी समीक्षा
रिटर्निंग अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय खर्च की जानकारी दर्ज करने के लिए रजिस्टर उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार शैडो रजिस्टर भी लगाए गए है। उन्होंने कहा कि व्यय पर्यवेक्षक 13, 18 व 22 मई को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की समीक्षा करेंगे। ऐसे में उम्मीदवार या उनके एजेंट समय पर पहुंच कर अपने खर्च का ब्यौरा लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बार इलेक्शन एजेंट के साथ एक अतिरिक्त व्यय एजेंट लगाने की उम्मीदवारों को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने की अनुमति के लिए एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। लघु सचिवालय के छठे तल पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कार्यालय में इनकी अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकता है।